Rahul Gandhi Defamation Case Bombay High Court latest news

Rahul Gandhi Defamation Case: बॉम्बे HC से राहत नहीं, समन रद्द करने की याचिका खारिज

1 0

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मंगलवार, 8 सितंबर को Rahul Gandhi Defamation Case में उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले और समन को रद्द करने की मांग की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2018 में राहुल गांधी की कथित “Commander-in-Thief” और “Choro Ke Sardar” टिप्पणियों से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राजनीतिक हमले के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये टिप्पणियां की थीं।

इसके बाद BJP कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन टिप्पणियों से प्रधानमंत्री के साथ BJP और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी ने इस शिकायत की वैधता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस N.R. Borkar ने फरवरी 2026 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है।

इस फैसले का मतलब राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाना नहीं है। अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ जारी समन और मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार किया है, इसलिए मामला निचली अदालत में आगे बढ़ सकता है।

Read Also:

Rahul Gandhi Nishu Aazad: ‘मैं आपके साथ हूं’, जंतर-मंतर विवाद में राहुल गांधी का समर्थन

Follow Us On Instagram: bh24newsweb

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *