Gaurav Bhatia Defamation Case against CJP leader

Gaurav Bhatia Defamation Case: CJP नेताओं पर ₹2 करोड़ का मुकदमा, दिल्ली HC पहुंचे BJP प्रवक्ता

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BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में CJP और उसके तीन नेताओं के खिलाफ ₹2 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है। Gaurav Bhatia Defamation Case में अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को पक्षकार बनाया गया है। भाटिया ने कथित मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हर्जाने के साथ रोक लगाने की भी मांग की है।

AI से बने ग्राफिक से शुरू हुआ विवाद

पूरा विवाद 5 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए एक AI-generated graphic से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्राफिक में स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर गौरव भाटिया के नाम से कुछ टिप्पणियां दिखाई गई थीं।

भाटिया का आरोप है कि ये टिप्पणियां उन्होंने कभी नहीं कीं और उन्हें गलत तरीके से उनके नाम से जोड़कर पेश किया गया। उनका कहना है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

ग्राफिक शेयर किए जाने के बाद भाटिया ने इसे हटाने और बिना शर्त माफी मांगने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। सौरव दास ने बाद में पोस्ट हटाते हुए स्पष्ट किया कि ग्राफिक AI-generated था।

दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला

भाटिया ने इसके बाद CJP के साथ सौरव दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दिपके को पक्षकार बनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी और कहा कि मामले का फैसला तथ्यों, सबूतों और कानून के आधार पर अदालत में होना चाहिए।

अब Gaurav Bhatia Defamation Case में अदालत के सामने दोनों पक्षों के दावों और सबूतों की जांच होगी। फिलहाल भाटिया द्वारा लगाए गए आरोपों पर अदालत ने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

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