संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद: प्रिया कपूर की गोपनीयता की मांग पर कोर्ट का फैसला

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नई दिल्ली:बॉलीवुड और कारोबारी दुनिया की मशहूर हस्ती संजय कपूर के निधन के बाद उनकी 30 हजार करोड़ संपत्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने उनकी वसीयत और संपत्ति की जानकारी गोपनीय रखने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है।

प्रिया कपूर की गोपनीयता की मांग

प्रिया कपूर ने अदालत से अनुरोध किया था कि वे संजय कपूर की व्यक्तिगत संपत्ति की जानकारी केवल एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें और इसे केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ साझा किया जाए जिन्होंने गोपनीयता समझौते (NDA) पर हस्ताक्षर किए हों। उनका कहना था कि इससे साइबर सुरक्षा और अन्य संवेदनशील मुद्दों से बचाव होगा। इस मामले में संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों को भी शामिल किया गया था।

कोर्ट की प्रतिक्रिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूरी संपत्ति की जानकारी को गोपनीय रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि वसीयत को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तो क्यों न इसे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए साझा किया जाए।

वसीयत की वैधता पर सवाल

प्रिया कपूर द्वारा प्रस्तुत वसीयत, जो 21 मार्च 2025 की तारीख की है, को लेकर संजय कपूर के बच्चों और रानी कपूर ने आरोप लगाया कि यह वसीयत छिपाई गई थी और इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे फर्जी और अवैध बताया। कोर्ट ने इस वसीयत की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।

आगे की सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर से 12 जून 2025 तक की सभी संपत्तियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होगी, जिसमें यह तय होगा कि वसीयत की वैधता क्या है और किसे कितनी संपत्ति मिलनी चाहिए।

आपको बता दे संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को इंग्लैंड में हुआ। वह पोलो मैच खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से असामयिक निधन हो गया। उनकी उम्र 53 वर्ष थी और वह Sona Comstar के चेयरमैन थे।

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