NEWSDelhi

Swati Maliwal : राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हुई कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई:

Delhi CM House : स्वाति मालीवाल से मारपीट में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की बिभव की याचिका.

Swati Maliwal CM House : राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई कोर्ट में चार सीट के बारे में पूछा तो विभाग के वकील शिवि ने कहा कि जी आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चर्चित दाखिल हुई है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई विभव पर आम आदि पार्टी की संसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समझ हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव को कड़ी हटकर लगाते हुए कहा कि आपको एक महिला से ऐसा बताओ करने में शर्म नहीं आई

अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव को तैयारी करते हुए कहा कि फिर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई मालीवाल थाने गई लेकिन बिना फिर दर्ज कराई लौट गई कोर्ट ने चार सीट के बारे में पूछा तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जी आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार सीट देखी हुई है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह से चीज घटित हुई है उसे हम स्तब्ध है क्या कम का बंगला निजी आवास है क्या ऐसे गुंडो को रखने के लिए उसे कार्यालय की आवश्यकता है क्या यही तरीका है हम हैरान है सवाल यह है कि यह कैसा हुआ मालीवाल ने उसे रोकने के लिए कहा लेकिन वह आदमी नहीं रुक वह क्या सोचता है क्या उसके सिर में शक्ति पावर है आप पूर्व सचिव थे अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं था कि उसे कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ दिखाने की हिम्मत हुई नहीं.

सिंघवी की दलील की खारिज:

सिंगी ने हत्या के दो मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला दिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हमें उन मामलों का हवाला ना दे क्योंकि यहां किस तरह से घटनाक्रम हुआ वह हमारी चिंता का कारण है आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करने में शर्म नहीं आया हम कांट्रैक्ट किलर हथियारों को भी जमानत देते हैं लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक रिश्ता है।

कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर वैभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा अगले सुनवाई अब 7 अगस्त बुधवार को होगी.

क्या सीएम का आवास निजी आवास है कोर्ट:

जज ने कहा कि पहले दिन वह पुलिस के पास गई पर कोई शिकायत नहीं की लेकिन फिर तीन दिन बाद का दर्ज हुई जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया अगर हां तो यह आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गाड़ी सिमी ने माना कि वह सीएम आवास पर गई थी.

जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या कम का सरकारी घर निजी आवास है या उसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है हम हैरान है या मामूली या बड़ी छोटू के बारे में नहीं है हाय पूर्ण हर बात को सही तरीके से सुना.

क्या था स्वाति मालीवाल का आरोप:

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने फिर में आरोप लगाया था अचानक कुमार कमरे में घुस आए उन्होंने बिना किसी उपचार के मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे गाली देना भी शुरू कर दिया मैं उनके इस बर्ताव से #द्वारा गई मैंने उनसे कहा किया मुझे इस तरह बात करना बंद करें और सीएम को फोन करे.

हाई कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत:

12 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार को जमाने देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनका काफी प्रभाव है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता.

जज ने कहा था इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर याची करता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो दावों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूत के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है जज ने कहा आरोपी की प्रति की और दावों को प्रभावित किया जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर यात्रा को जमानत पर रिया करने का कोई आधार नहीं बनता इसलिए आवेदन खरीद किया जाता है.

इसे भी पढ़े : Delhi Basement Accident: आखिर क्यों गुस्से के शिकार हो रहे हैं विकास दिव्यकीर्ति और ओझा सर क्या है इसकी असली वजह.

Group Links हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार सबसे पहले पढ़ें WWW.BH24NEWS.COM पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट BH24 News लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी छोटी-बड़ी ख़बरें...

Neyaz Ahmad

Neyaz Ahmad, BH24 News की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं. BH24 News द्वारा दी गई सूचनाएँ केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं। हम किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता या समय पर होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया स्वयं सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह लें। BH24 News के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। Thank You...

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *