New Crime Law: नया कानून नियम “न्याय के बारे में है। न की दंड” :- अमित शाह

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New Crime Law: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नए आपराधिक कानून न्याय पर केंद्रित हैं और पीड़ितों को प्राथमिकता देते हैं, न कि केवल सज़ा पर। रविवार रात से लागू हुए तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया है

संसद ने दिसंबर के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को मंजूरी दी थी, हालांकि विपक्ष ने बिना चर्चा के इन्हें पारित करने का आरोप लगाया, जिसे शाह ने खारिज किया।

शाह ने कहा, “नए कानूनों ने सजा को न्याय से बदल दिया है और इससे तेजी से न्याय मिलेगा। पहले के कानून केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा करते थे, लेकिन अब नए कानून पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा करेंगे। नए कानून लागू होने के साथ ही भारत के पास सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी।”

गृह मंत्री ने बताया कि नए कानूनों के साथ, देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से “स्वदेशी” हो गई है, 77 साल बाद स्वतंत्रता के बाद। “नए कानूनों ने आधुनिक न्याय प्रणाली लाई है, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस के माध्यम से समन और सभी गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसी प्रावधान शामिल हैं।”

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया अब समयबद्ध होगी और नए कानूनों में तीन साल की समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि मामले सर्वोच्च न्यायालय तक समाप्त हो सकें, जिससे लंबी देरी खत्म हो जाए।

विपक्ष द्वारा पर्याप्त चर्चा नहीं होने के आरोपों पर शाह ने कहा, “हमने इन कानूनों के हर पहलू पर चार साल तक हर हितधारक के साथ चर्चा की। स्वतंत्रता के बाद से किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई। 2020 में ही मैंने सभी सांसदों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सुझाव मांगे थे। गृह सचिव ने भी सभी राज्यों से सुझाव मांगे। मैंने नए कानूनों की समीक्षा के लिए 158 परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की।”

उन्होंने कहा, “संसद में, लोकसभा में 9.29 घंटे की बहस हुई, और राज्यसभा में 6.7 घंटे की बहस हुई… और 34 सदस्य लोकसभा में और 26 राज्यसभा में बहस में शामिल हुए। लेकिन इनके बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है।”

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर एक पोस्ट में कहा कि चुनावों में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) संविधान का सम्मान करने का नाटक कर रहे हैं। “लेकिन सच्चाई यह है कि सोमवार से लागू हो रहे आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानूनों को 146 सांसदों को निलंबित करके जबरदस्ती पारित किया गया।”

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने आलसी दृष्टिकोण अपनाया है और नए कानूनों का 90-99% केवल कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। “मौजूदा तीन कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ यह कार्य पूरा हो सकता था, इसे बेकार की कसरत में बदल दिया गया है। हां, नए कानूनों में कुछ सुधार हैं, और हमने उनका स्वागत किया है। इन्हें संशोधनों के रूप में पेश किया जा सकता था।”

उन्होंने आगे कहा कि आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए समिति को प्राप्त अधिकांश सुझाव नए कानूनों में शामिल किए गए थे “सिवाय 4-5 राजनीतिक प्रकृति के सुझावों के।”

शाह ने दलों से आग्रह किया कि नए कानूनों के कार्यान्वयन को “राजनीतिक रंग” न दें और उन्हें “जनहित में” समर्थन करें।

फिर भी, उन्होंने कहा, वह सुझाव सुनने के लिए खुले हैं, लेकिन इस पर “राजनीति नहीं होनी चाहिए”।

शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस नई कानूनों के तहत गिरफ्तार लोगों की हिरासत केवल 15 दिनों के लिए ले सकती है, जैसे पहले के कानून में था। “इस पहलू पर भ्रम पैदा किया गया है कि पुलिस रिमांड का समय बढ़ा दिया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुल रिमांड अवधि वही रहेगी (15 दिन) पहले 60 दिनों की अवधि में (गिरफ्तारी के बाद),” उन्होंने कहा।

गृह मंत्री ने आगे कहा कि नए कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है, जो न्याय की गति को तेज करने में मदद करेगी और सजा दर को 90% तक ले जाएगी।

उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर स्थापित करने और नौ और राज्यों में छह नए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (CFSLs) स्थापित करने का निर्णय लिया है क्योंकि भारत को आने वाले दिनों में 40,000 फोरेंसिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल और पुणे में सात CFSLs हैं।

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