Kanwar Yatra 2024: गुरुग्राम में इस बार ऊंची हाइट वाले DJ नहीं बजा पाएंगे कांवड़िए, पुलिस ने जारी किया नोटिस.

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Gurugram Police Kanwar Yatra 2024 Guidelines: सावन में कावड़ यात्रा सुरक्षा को लेकर गुरुग्राम पुलिस इस बार काफी सख्त हो चुकी है. कावड़ लाने वाले कावड़ियों की सुरक्षा के लिए गुरुग्राम पुलिस कई  तरह के नियम बना रही है. कांवड़ियों के लिए हाईवे पर एक साइड में लाइन तैयार की जाएगी जिसमें सिर्फ पैदल जाने वाले कांवड़िए चलेंगे. इसके साथ ही डाक कावड़ और DJ के साथ कावड़ लाने वाले कावड़ियों के लिए भी कई तरह के दिशा निर्देश को जारी किए गए हैं.

गुरुग्राम पुलिस ने ऊंची हाइट वाले DJ ले जाने वाले कांवड़ियों के लिए भी निर्देश जारी किया हुआ हैं. इसमें कावड़ियों के लिए ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने की मनाई की गई हैं. क्योंकि ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने से कई बार बिजली की तारों में DJ फंसने से हाथसा हो जाते हैं इसलिए ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

Kanwar Yatra 2024 Gurugram Police Guidlines

गुरुग्राम पुलिस के SP अभिलक्ष जोशी ने ये जानकारी देते हुए बताया हैं कि DJ वालों को नोटिस दिया गया हैं कि वह ऊंची हाइट वाले DJ कावड़ियों के साथ लेकर बिलकुल न जाएं. ऊंची हाइट वाले डीजे ले जाने से कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं. जिसकी वजह से कई बार कांवड़ियों की या DJ बजाने वालों की जान भी चली जाती है. इसको ध्यान में रखते हुए इस बार गुरुग्राम पुलिस ने पहल करते हुए सभी DJ वालों के लिए नोटिस जारी किए हैं.

ACP अभिलाष जोशी ने बताया की ये नोटिस धारा 172(1) BNS के तहत जारी हुआ है. इस दौरान सभी को निर्देश दिया गया कि डीजे की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ज्यादा हाइट होने की वजह से बिजली के तारों से संपर्क हो कर खतरा बना रहता है, जिससे की करंट लगने से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है. ACP की ओर से जारी इस नोटिस में सभी को गाड़ियों में क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बैठाने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश को जारी किया गया हैं.

नियमों का पालन न करने पर होगी क़ानूनी कार्रवाई

ACP अभिलाष जोशी ने बताया हैं कि इस दौरान सभी को निर्देश दिया जा रहा हैं कि यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. DJ के साउंड के जो मानक नियम हैं, उनका पालन करना अवश्यक होगा. अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो IPC धारा 172(2) BNS के तहत नियम अनुसार क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी. आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के दौरान पहले हुए बड़े हादसों को ध्यान में रखते हुए इस बार गुरुग्राम पुलिस ने ये कदम उठाया है.

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Shahnawaz Sharif

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