HaryanaSarkari Yojana

Haryana Unmarried Pension Yojana Apply Online 2024 : हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

Haryana Unmarried Pension Yojana Apply Online 2024: आवेदन प्रक्रिया और योजना की विस्तृत जानकारी

Haryana Unmarried Pension Yojana Apply Online 2024 हरियाणा सरकार ने राज्य के अविवाहित महिला और पुरुषों के लिए हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना (Haryana Unmarried Pension Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करनाल जिले में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लॉन्च की गई।

इस योजना का उद्देश्य उन अविवाहित लोगों की मदद करना है जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए और जिन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। योजना से संबंधित सभी जानकारियां जैसे उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज आदि आपको यहां विस्तार से मिलेंगी।


हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन अविवाहित पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी आय सीमित है और जो शादी नहीं कर पाए। यह योजना उन्हें हर महीने ₹2750 की पेंशन प्रदान करके उनके जीवन यापन को आसान बनाने में मदद करेगी।

योजना के लाभ:

  1. आर्थिक सहायता:
    • पात्र उम्मीदवारों को हर महीने ₹2750 की पेंशन दी जाएगी।
  2. जीवन यापन में मदद:
    • इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता मिलेगी।
  3. सामाजिक सुरक्षा:
    • इससे समाज के कमजोर वर्गों को समर्थन मिलेगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना का नाम हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना 2024
योजना शुरू करने वाला राज्य हरियाणा
लाभार्थी अविवाहित महिला और पुरुष
पेंशन राशि ₹2750 प्रति माह
आयु सीमा 40 से 60 वर्ष
आय सीमा वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम
आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in

पात्रता मानदंड

हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

  1. स्थायी निवासी:
    • आवेदनकर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  2. आयु सीमा:
    • आवेदक की उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आय सीमा:
    • वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए
  4. अन्य शर्तें:
    • आवेदक अविवाहित हो, या विधुर हो और पुनः विवाह न किया हो।
  5. बैंक खाता:
    • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • आधार कार्ड
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण (कॉपी)
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. वेबसाइट पर जाएं:
  2. Citizen Services पर क्लिक करें:
    • Social Security Pension Schemes विकल्प चुनें।
  3. फॉर्म भरें:
    • “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme” विकल्प पर क्लिक करें।
    • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करें।
  4. दस्तावेज अपलोड करें:
    • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करें:
    • आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन की पुष्टि प्राप्त करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं:
    • अपने नजदीकी CSC या अटल सेवा केंद्र पर जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म भरें:
    • Unmarried Pension Yojana फॉर्म भरें।
  3. दस्तावेज जमा करें:
    • सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
  4. फॉर्म जमा करें:
    • फॉर्म जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।

योजना के लाभ और प्रभाव

  • 2750 रुपए की मासिक पेंशन:
    • इससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित लोगों को मदद मिलेगी।
  • समाज में सकारात्मक बदलाव:
    • यह योजना समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक होगी।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ:
    • जरूरतमंद लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाने का एक प्रभावी प्रयास।

निष्कर्ष

हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद अविवाहित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना उनके जीवन को आसान बनाने और समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अवसर प्रदान करती है।

यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्दी आवेदन करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।

आधिकारिक वेबसाइट: pension.socialjusticehry.gov.in

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Tausif Khan

तौसीफ खान, BH24 News की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं. BH24 News द्वारा दी गई सूचनाएँ केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं। हम किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता या समय पर होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया स्वयं सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह लें। BH24 News के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *