Haryana News: हरियाणा में लागू होंगे तीन नए कानून : जाने क्या है नए कानून.

By
On:
Follow Us

Haryana News: हरियाणा में 3 नये आपराधिक कानूनों को लागू होने जा रहा हैं। इस बारे में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा बताई गयी हैं। बता दें कि हरियाणा राज्य में 31 मार्च 2025 से 3 नये आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस तथा गृह विभाग ने अपना काम पर पूरा विचार कर लिया है।

वहीं कई विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना भी शुरू कर दिया है। शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण के दौरान सरकार का रोडमैप पेश करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2024 के दौरान राज्य में कुल 1,11,397 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं।

यह पिछले वर्ष यानी 2023 की तुलना में 16,216 कम बताया गया हैं। हरियाणा में इस साल के दौरान आपराधिक घटनाओं में 12.7 प्रतिशत की कमी नज़र आई है।

Dail 112 पर राज्यपाल ने जताया संतोष

राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही डायल 112 पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि दिसंबर 2024 तक इसका औसत प्रतिक्रिया समय 16 मिनट 14 सेकेंड से कम होकर 6 मिनट 41 सेकेंड तक किया जायेगा और इसपर काम जारी है।

इसे भी पढ़ें: गुरुग्राम से बालाजी और खाटू श्याम के लिए मिलेगा हेलीकाप्टर.

Shahnawaz Sharif

Shahnawaz Sharif, BH24 News की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं. BH24 News द्वारा दी गई सूचनाएँ केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए हैं। हम किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता या समय पर होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया स्वयं सत्यापन करें और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ सलाह लें। BH24 News के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। Thank You...

For Feedback - contact@bh24news.com

Leave a Comment