Delhi Firecrackers Ban 2024 :-दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (DPCC) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन ट्रेडिंग और पटाखों को फोड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस आदेश को सोमवार को जारी किया गया है।
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत यह आदेश जारी किया है, जिसमें पटाखों के सभी प्रकार के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
Delhi Pollution Control Committee द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिलीवरी पर प्रतिबंध रहेगा।
‘बैन को सफल बनाने के लिए सभी करें सहयोग’
पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सर्दियों में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आज से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। इसके लिए विभागीय आदेश जारी कर दिए गए हैं। गोपाल राय ने दिल्ली के नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
अपनी जिम्मेदारी निभाएं – गोपाल राय
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इसके लिए सरकार ने 21 बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान भी तैयार किया है, जो प्रदूषण को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं और दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने में सहयोग करें।