Saif Ali Khan Pataudi : बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है अदालत ने उनकी भोपाल स्थित संपत्ति पर लगी स्टे को हटा दिया है इसके बाद उनकी करीब 15000 करोड़ रूपयो कीमत की संपत्तियों पर जब्ती का खतरा है।
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हाल ही में जानलेवा हमला हुआ था अभी वह इससे उभरे भी नहीं पाए हैं और उनके लिए एक और झटका देने वाली खबर आ रही है सैफ अली खान के पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां जल्द ही केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ सकती है यह सभी प्रॉपर्टीज मध्य प्रदेश के भोपाल में है और उनकी अनुमानित कीमत 15000 करोड़ रुपए बताई जा रही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन पर लगे स्थगन आदेश को हटा दिया है।
हाई कोर्ट ने हटाया है स्थगन आदेश।
अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले के चलते अस्पताल में भर्ती थे और मंगलवार को ही वापस घर लौटे हैं इसी बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके लिए एक बुरी खबर आई है बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के पटौदी परिवार की भोपाल और रायसेन स्थित पुश्तैनी संपत्तियों को केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है इन पर लगा स्टे का आदेश हटा दिया है जिसके बाद अब शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इनका अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।
शत्रु संपत्तियां क्या होती है।
जैसा कि बताया कि केंद्र सरकार सैफ अली खान की भोपाल स्थित संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत जब्त कर सकती है तो यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर यह कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बता दे की Enemy Property Act के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है जो की 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे और सैफ अली खान के पटौदी परिवार की भोपाल की संपत्तिया इसी श्रेणी में आती है।
मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साल 2015 में इस मामले की सुनवाई तब शुरू की थी जब मुंबई स्थित Enemy Property Custodian Office की और से भोपाल के नवाब की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था इसके बाद पटौदी फैमिली को नोटिस भी जारी किया गया था इसके जवाब में सैफ अली खान ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी और संपत्ति पर स्टे ले लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ की इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था लेकिन सैफ अली खान या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।
इन संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा।
सैफ अली खान की जिन संपत्तियों पर जप्त होने का खतरा मंडरा रहा है उनके भोपाल और रायसेन की प्रॉपर्टी शामिल है इनमें फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर उस सबा पैलेस, दार उल सलाम, हबीब का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिजा, शामिल है आपको बता दे की फ्लैग स्टाफ हाउस में ही सैफ ने अपना बचपन बिताया था।