Delhi: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था।
चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1June तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय(ED) के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV Raju से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था।
हाल ही में ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को 1जून तक अंतरिम जमानत दे दी।
जेल में बंद सभी राजनेता कर सकते हैं राहत की मांग
Ed ने कहा था कि ऐसा समझना संभव नहीं होगा कि एक छोटे किसान या व्यापारी का काम किसी उस नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसने कहा कि यदि Kejrival को उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए एक राजनीतिज्ञ होने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल में बंद सभी राजनीतिक यह दावा करते हुए समान राहत की मांग करेंगे कि वे भी इस श्रेणी में आते हैं।